लॉकडाउन 4.0: सरकार ने जारी की गाइडलाइंस, जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

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देश में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. यह लॉकडाउन का चौथा चरण होगा. सरकार ने इस बारे में गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं. गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि हॉट स्पॉट और कंटेन्मेंट एरिया में कड़ाई रहेगी. घरेलू-विदेशी उड़ानों को इजाजत नहीं दी गई है. मेट्रो-सिनेमा हॉल और स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे. नई गाइडलाइंस के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. साथ ही पहले की तरह ही फेस मास्क पहनना जरूरी होगा. खुले में थुकने की मनाही है. शादी से जुड़े कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते हैं.

 

देशभर में ये गतिविधियां बंद रहेंगी

– सभी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हवाई यात्राएं बंद. सिर्फ मेडिकल से जुड़ी, एयर एंबुलेंस से जुड़ीं और सुरक्षा से जुड़ी उड़ानें चालू रहेंगी.

– मेट्रो बंद.

– स्कूल, कॉलेज और सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बंद.

– होटल बंद. बस अड्डे, रेलवे स्टेशन की कैंटीन बंद. रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलिवरी या टेक अवे. यानी खाना पैक कराके ले जा सकते हैं.

– मॉल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क बंद.

– किसी भी तरह की सोशल, पॉलिटिकल, धार्मिक या अन्य कोई भी गैदरिंग बैन.

– सभी धार्मिक स्थल बंद.

ये गतिविधियां कुछ पाबंदियों के साथ चालू

– दो राज्यों के बीच बसों का मूवमेंट. बशर्ते दोनों राज्य इस पर सहमत हों.

– राज्यों के भीतर बस सेवा. केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस के साथ.

– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे. लेकिन जो भी गतिविधि होगी, वो दर्शकों के बिना होगी.

 

जोन्स का निर्धारण

– रेड, ग्रीन और ऑरेंज ज़ोन का निर्धारण राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने स्तर पर करेंगे, जोन निर्धारण करने में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन किया जाए.

– रेड, ऑरेंज, कॉन्टेंनमेंट ज़ोन को लेकर फैसले भी जिला स्तर पर लिए जाएंगे.

– कॉन्टेंनमेंट ज़ोन में सिर्फ Essential सेवाएं ही चालू रहेंगी. यहां कड़ाई के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस जारी रहेगा.

 

नाइट कर्फ्यू

– शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों की किसी भी तरह की गतिविधि पर पूरी तरह रोक. नाइट कर्फ्यू. इसे लेकर लोकल प्रशासन दिशा-निर्देश जारी करेगा. धारा-144 का कड़ाई के साथ पालन कराया जाएगा.

 

नसीहत

– 65 साल से ऊपर के बुज़ुर्ग, 10 साल से कम के बच्चे, गर्भवती महिलाएं घर पर ही रहें. जब तक कि निकलना बहुत ज़रूरी न हो.

– जो भी सेवाएं ज़रूरी न हों, वो फिलहाल बंद रहें. ख़ासकर कॉन्टेनमेंट ज़ोन में सिर्फ़ ज़रूरी सेवाएं ही चालू रहें.

– राज्य अपने स्तर पर परिस्थितियों का आकलन करके कुछ अन्य सेवाएं भी रोकने का फैसला कर सकते हैं.

आरोग्य सेतु

– जो भी दफ़्तर चालू हो गए हैं, वहां ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारियों के फोन में आरोग्य सेतु ऐप है.

– जिला प्रशासन भी लोगों को सलाह दे कि आरोग्य सेतु का इस्तेमाल करें, रेग्युलर अपडेट करें.




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