मात्र 55 रुपये के निवेश से हर महीने पाएं 3 हजार की पेंशन

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18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये के बीच निवेश करना होगा। आवेदक के 60 वर्ष का हो जाने पर वे 3 हजार रुपये मासिक पेंशन का क्लेम ले सकते हैं। अगर पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके पति या पत्नी केवल 50% पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (PM-SYM) एक सरकारी योजना है जो असंगठित कामगार / श्रमिक (Unorganized Workers – UW ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्षतः या किसी एजेंसी या ठेकेदार के माध्यम से एक या अधिक अनुसूचित नियोजन/नियोजनों में लगे हुए हैं जैसे कि – खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी, स्ट्रीट हॉकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईंट निर्माता, दुकानदार, गोदामों, परिवहन, हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग-प्रिंटिंग, सिलाई-बुनाई-कढ़ाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान और जूते बनाने वाले और पटाखे बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालकों, आटा, तेल, दालों, चावल और पोहा मिलों, लकड़ी के मजदूर, बर्तन, कारीगरों, चौकीमार, सुतार) के बुढ़ापे की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जिसके तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ग्राहक को प्रति माह रुपये 3000 की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति या पत्नी पारिवारिक पेंशन के रूप में 50% पेंशन प्राप्त करने के हकदार होंगे। पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है।

 

PM-SYM कैसे काम करती है

सबसे पहले सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC) में एक PM-SYM खाता खोलें। यहाँ आपकी उम्र के आधार पर, मासिक योगदान राशि तय की जाएगी। 60 वर्ष की आयु होने तक हर महीने योगदान राशि का भुगतान करें। सरकार भी आपके खाते में समान राशि का योगदान करेगी। 60 वर्ष की आयु के बाद, आपको अपने जीवन के अंत तक 3000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद, आपके जीवनसाथी को उसके जीवन के अंत तक हर महीने 1500 रुपये की गारंटीकृत पारिवारिक पेंशन मिलेगी। उसके बाद, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी और पीएम-एसवाईएम खाते में शेष राशि सरकार को वापस दी जाएगी।

 

PM-SYM के लिए पात्रता मानदंड

असंगठित श्रमिक (UW) जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष के बीच हो और जिनकी मासिक आय 15000 रुपये या उससे कम हो, इस योजना के तहत पेंशन का लाभ ले सकते हैं। वहीं संगठित क्षेत्र में कार्यरत (EPFO / NPS / ESIC के सदस्य) और जो आयकरदाता हो, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।

इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास आधार कार्ड, बचत बैंक खाता / जन धन खाता संख्या IFSC के साथ होना चाहिए।

 

PM-SYM के लिए मासिक, वार्षिक योगदान

पीएम-एसवाईएम 50:50 के आधार पर एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है जहां केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी और मिलान योगदान द्वारा निर्धारित आयु-विशिष्ट योगदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में इस योजना के लिए आवेदन करता है, तो उसे प्रति माह 55 रुपये का योगदान करना होगा, 60 वर्ष की आयु तक केंद्र सरकार द्वारा 55 रुपये के बराबर राशि का योगदान दिया जाएगा।

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिए कैसे करें आवेदन

  1. इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र जाकर इसके लिए आवेदन करें।
  2. नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्रामीण स्तर के उद्यमी (VLE) को दी जाएगी।
  3. VLE आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्मतिथि का प्रमाणीकरण करेगा।
  4. बैंक खाते के विवरण, मोबाइल नंबर, ई-मेल ऐड्रेस, पति / पत्नी (यदि कोई हो) और नामांकित विवरण जैसे विवरणों को भरकर वीएलई ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर लेंगे।
  5. पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा।
  6. सिस्टम सब्सक्राइबर की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा।
  7. सब्सक्राइबर वीएलई को नकद में पहली सदस्यता राशि का भुगतान करेगा।
  8. नामांकन सह ऑटो डेबिट जनादेश प्रपत्र मुद्रित किया जाएगा और आगे ग्राहक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। VLE उसी को स्कैन करेगा और सिस्टम में अपलोड करेगा।
  9. एक अद्वितीय श्रम योगी पेंशन खाता संख्या (SPAN) उत्पन्न की जाएगी और श्रम योगी कार्ड मुद्रित किया जाएगा।



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